जालंधर, 12 दिसंबर: जालंधर जिले में
होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) एवं अतिरिक्त
डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने पंजाब
एक्साइज एक्ट, 1914 की धारा 54 और रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 135(C) के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए विशेष आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के तहत 14 दिसंबर 2025 को चुनाव वाले दिन जिले की सीमा में आने वाले संबंधित गांवों में सभी शराब के ठेके पूरी तरह बंद रहेंगे।
चुनाव वाले दिन शराब की बिक्री और
परोसने पर पूरी तरह रोक
जारी निर्देशों के अनुसार:
- चुनाव वाले गांवों में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी।
- किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार या क्लब में शराब परोसने की सख्त मनाही होगी।
- इसके अलावा कोई भी व्यक्ति शराब स्टोर या इकट्ठा नहीं कर सकेगा।
प्रशासन का कहना है कि इन आदेशों का मकसद चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।
मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण
जानकारी
चुनाव के दिन शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लागू की गई यह पाबंदी
मतदाताओं को स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण में मतदान करने में मदद करेगी। जिले के
निवासियों से अपील है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और चुनाव प्रक्रिया
में जिम्मेदार नागरिक की तरह भाग लें।

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