कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में अगर किसी को इन कुत्तों ने काटा तो दोनों राज्य सरकारों को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने पीड़िता को दांत के निशान पर 10 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा अगर कुत्ते के काटने से त्वचा पर घाव हो या मांस निकल जाए तो हर 0.2 सेमी घाव पर न्यूनतम 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों को इसके लिए गाइडलाइन बनाने का भी आदेश दिया।
कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में अगर किसी को इन कुत्तों ने काटा तो दोनों राज्य सरकारों को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने पीड़िता को दांत के निशान पर 10 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा अगर कुत्ते के काटने से त्वचा पर घाव हो या मांस निकल जाए तो हर 0.2 सेमी घाव पर न्यूनतम 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों को इसके लिए गाइडलाइन बनाने का भी आदेश दिया।
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