जालंधर, 10 सितंबर: त्योहारों के सीज़न को देखते
हुए जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पटाखों को लेकर बड़ी घोषणा की है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मिली शक्तियों का
प्रयोग करते हुए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब
केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त
दुकानों से ही पटाखों की बिक्री की
अनुमति होगी।
❌ साइलेंस ज़ोन में पूरी तरह बैन
हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज जैसे साइलेंस ज़ोन में किसी भी समय पटाखे चलाना पूरी तरह से
प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, सूच्ची पिंड की सीमा और इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तेल टर्मिनलों से 500 गज के दायरे में भी पटाखे चलाने पर रोक
रहेगी।
🌱 सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही अनुमति
नई गाइडलाइन के मुताबिक:
- केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी।
- लाइसेंसधारक केवल लाइसेंसी फैक्टरी या मान्यता प्राप्त कंपनियों से पटाखे खरीद सकेंगे।
- विदेशी पटाखों की बिक्री, प्रदर्शन और भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- लड़ी या जुड़े हुए पटाखे, जो भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, उन पर भी पूर्ण रोक लगाई गई है।
🎉 तय समय पर ही फोड़ सकेंगे पटाखे
जालंधर पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि:
- दिवाली पर: रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाज़त होगी।
- क्रिसमस और न्यू ईयर पर: रात 11:55 से 12:30 बजे तक।
- गुरुपर्व पर: सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।
🚫 भंडारण पर भी नज़र
कमिश्नरेट की सीमा में किसी भी अनधिकृत स्थान पर पटाखों का भंडारण करना पूरी
तरह गैरकानूनी माना जाएगा। ये आदेश 7 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
✅ क्यों जरूरी हैं ये नियम?
इस तरह के नियमों का उद्देश्य पर्यावरण को बचाना, ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित
करना है। त्योहारों की खुशियों में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सभी
नागरिकों से इन आदेशों का पालन करने की अपील की गई है।
📢 सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें और
त्योहारों को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाएं।
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