जालंधर, 13 दिसंबर: राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (NALSA) एवं पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, माननीय श्री निरभउ सिंह गिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (DLSA), जालंधर के सक्षम नेतृत्व में आज जालंधर, फिल्लौर और नकोदर के न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।
किन मामलों की हुई सुनवाई
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें शामिल रहे:
लंबित सिविल केस
वैवाहिक विवाद
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) केस
समझौता योग्य आपराधिक मामले
ट्रैफिक चालान
बैंक व वित्तीय संस्थानों से जुड़े विवाद
बीएसएनएल, पीएसपीसीएल एवं राजस्व विभाग से संबंधित प्री-लिटिगेशन केस
25 बेंचों में 47,702 मामलों की सुनवाई
35.82 करोड़ रुपये से अधिक के अवार्ड निपटाए गए
लोक अदालत के लाभ
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि:
लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र, सस्ता और स्थायी न्याय मिलता है
लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है, इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती
निर्णय दोनों पक्षों की आपसी सहमति से होता है
लोक अदालत सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देती है
वादकारी द्वारा जमा की गई अदालती फीस वापस कर दी जाती है
मुफ्त कानूनी सहायता और अगली लोक अदालत की तिथि
➡️ अगली राष्ट्रीय लोक अदालत: 10 मार्च 2026

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