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जालंधर में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, खुले पशु छोड़ने पर पाबंदी

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जालंधर, 1 जनवरी: जालंधर जिले में लोगों की जान-माल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला जालंधर की सीमा में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर खुला नहीं छोड़ेगा


🐄 सड़कों पर खुले पशु बन रहे थे हादसों की बड़ी वजह

प्रशासन के अनुसार, यह देखने में आया है कि कुछ लोग अपने पशुओं को लापरवाही से सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ देते हैं। इससे:

  • सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है

  • आम जनता की आवाजाही बाधित होती है

  • राहगीरों को चोट लगने की संभावना रहती है

  • पशु स्वयं भी हादसों का शिकार हो जाते हैं

इन्हीं गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।


📸 खुले पशुओं की सूचना अब व्हाट्सएप पर दें

यदि कहीं भी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर पशु खुले घूमते नजर आते हैं, तो आम नागरिक उनकी फोटो और लोकेशन नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं:

👉 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर: 96462-22555


👮‍♂️ नगर निगम और पुलिस को सख्ती से लागू करने के निर्देश

इस सार्वजनिक समस्या के प्रभावी समाधान के लिए जिला प्रशासन ने:

  • नगर निगम

  • नगर कौंसिल

  • बी.डी.पी.ओ.

  • जिला पुलिस

को अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।


⏳ दो महीने तक प्रभावी रहेंगे आदेश

प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश आदेश की तिथि से अगले दो महीने तक लागू रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


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