जालंधर, 9 जनवरी: शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट जालंधर ने सख्त
दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर
धनप्रीत कौर के आदेशों के अनुसार अब जालंधर में सभी रेस्टोरेंट, क्लब, बार और लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहें रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि रात 11:30 बजे के बाद न तो कोई नया ऑर्डर लिया जाएगा और न ही किसी नए ग्राहक को प्रवेश
की अनुमति दी जाएगी। शराब की दुकानों के आसपास की सभी
गतिविधियां भी रात 12 बजे या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद करनी होंगी।
🔊 शोर-शराबे पर सख्ती, DJ और लाइव म्यूजिक पर समय सीमा
- DJ, लाइव ऑर्केस्ट्रा, सिंगर और अन्य शोर के स्रोत रात 10 बजे तक बंद करने होंगे
- रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस का शोर बाउंड्री के बाहर सुनाई नहीं
देना चाहिए
- म्यूजिक सिस्टम वाली गाड़ियों में यह सुनिश्चित किया
जाएगा कि गाड़ी के बाहर किसी भी समय
आवाज न आए
🔫 शादी-पार्टी में हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध
इंडियन सिविल सिक्योरिटी एक्ट 2023 की धारा 163 और आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 32 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस ने शादी, पार्टी, धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों, मैरिज पैलेस, होटल और हॉल में हथियार ले जाने या प्रदर्शित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
📱 सोशल मीडिया पर हथियार और हिंसा के महिमामंडन पर रोक
आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति:
- हथियारों को बढ़ावा देने वाले गाने
- हिंसा, झगड़े या हथियारों की तारीफ करती फोटो/वीडियो
- Facebook,
WhatsApp, Instagram, Snapchat जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
पर अपलोड नहीं करेगा
साथ ही, किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली सामग्री साझा करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
🏍️ बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखा साइलेंसर पर बैन
जालंधर पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल में तकनीकी बदलाव
कर तेज आवाज या पटाखे निकालने वाले साइलेंसर पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
- कोई दुकानदार कंपनी स्टैंडर्ड के खिलाफ साइलेंसर नहीं बेचेगा
- कोई मैकेनिक साइलेंसर में टेक्निकल मॉडिफिकेशन नहीं करेगा
📅 कब तक लागू रहेंगे आदेश?
पुलिस कमिश्नरेट जालंधर द्वारा जारी ये सभी आदेश 7 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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