कर्नाटक में हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अदालत इस मामले में उचित समय पर हस्तक्षेप करेगी। सूत्रों के अनुसार, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह देख रही है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। शीर्ष अदालत ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं और शीर्ष अदालत उचित समय पर हस्तक्षेप करेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश मुस्लिम और गैर-मुस्लिम छात्रों के बीच अंतर करता है।
इससे पहले, हिजाब मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। बार और बेंच के अनुसार याचिकाकर्ता रहमतुल्लाह कोथवाल और आदिल अहमद ने इसकी पुष्टि की। हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामला लंबित रहने तक किसी भी तरह के धार्मिक पोशाक या हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। अपीलकर्ताओं का कहना है कि यह अंतरिम आदेश मुस्लिम और गैर-मुस्लिम छात्रों के बीच अंतर करता है। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद छिड़ गया है।
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