जालंधर: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) 2025 को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए परीक्षा के दिन 4 मई 2025 को विशेष आदेश जारी किए हैं।
इस आदेश के तहत, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा जालंधर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही NEET परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आम लोगों की आवाजाही और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिन स्कूलों के आसपास यह प्रतिबंध लागू रहेगा, वे हैं:
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पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, 2, 3 और 4, जालंधर कैंट
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बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जालंधर
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पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 और 2, एयरफोर्स स्टेशन, आदमपुर
यह प्रतिबंध 4 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा और इसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल सुनिश्चित करना है, ताकि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
डॉ. अग्रवाल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और परीक्षार्थियों को शांत वातावरण प्रदान करने में सहयोग करें।
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