जालंधर, 23 जून: ज़हरीले और खतरनाक रसायनों के दुरुपयोग को
रोकने के लिए जालंधर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु
अग्रवाल ने जिले में मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) की कूरियर सेवाओं के
ज़रिए बिक्री और डिलीवरी पर पूरी तरह से
रोक लगाने का आदेश
जारी किया है।
क्यों लिया गया ये फैसला?
मेथनॉल
एक बेहद
ज़हरीला रसायन है, जिसका गलत इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता
है। इसके अवैध
व्यापार और बिना लाइसेंस वितरण को रोकने के लिए यह
निर्देश दिए गए हैं। हाल के समय में इसके दुरुपयोग की घटनाएं बढ़ती नज़र आई हैं, जिससे आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था।
🧪 मेथनॉल की बिक्री पर
प्रशासन की कड़ी निगरानी
डिप्टी
कमिश्नर ने जिले के सभी सब डिविजनल
मैजिस्ट्रेट्स (SDMs) को निर्देश दिए
हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मेथनॉल की बिक्री और स्टॉकिंग पर सख्त नजर रखें। साथ ही, उन्होंने कहा कि:
·
बिना लाइसेंस वाले व्यापारियों की पहचान की जाए।
·
जिनके पास लाइसेंस है, उनकी सूची तैयार की जाए।
·
सभी लाइसेंस प्राप्त फर्मों की नियमित जांच की जाए।
·
मेथनॉल से संबंधित मासिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से SDM को भेजी जाए।
⚠️ कूरियर सेवाओं के ज़रिए अवैध डिलीवरी पर फोकस
डॉ.
अग्रवाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कई बार कूरियर कंपनियों की आड़ में मेथनॉल की अवैध डिलीवरी
की जाती है। इसलिए इस पर विशेष
निगरानी रखी जाएगी और
किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल
कार्रवाई की जाएगी।
✅ यह कदम क्यों है ज़रूरी?
·
🔐 जनता की
सुरक्षा सुनिश्चित करने
के लिए
·
⚖️ अवैध
व्यापार पर रोक लगाने के
लिए
·
🏥 स्वास्थ्य
सेवाओं पर दबाव कम करने
के लिए
·
🧾 रासायनिक
नियमन को सख्ती से
लागू करने के लिए
📣 नागरिकों से अपील:
अगर
आपको मेथनॉल की अवैध बिक्री, स्टोरेज या
डिलीवरी के बारे में कोई जानकारी मिले, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। आपकी सतर्कता से कई ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं।
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