जालंधर: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह की प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को अवैध खनन मामले में हिरासत की अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी को अवैध खनन के एक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने भूपिंदर सिंह के व्यापारिक सहयोगियों के साथ उनके व्यापारिक परिसरों पर छापा मारा। मोहाली, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर और पठानकोट में भी छापे मारे गए। ईडी ने 18 और 19 जनवरी को छापेमारी में भूपिंदर और उसके साथी संदीप कुमार के पास से 10 करोड़ रुपये नकद और कीमती सामान जब्त करने का दावा किया था।
प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने बीते दिन सोमवार को दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के गिरफ्तार भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी ने स्वीकार किया था कि उसे सीमावर्ती राज्य में रेत खनन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। राज्य में तथा अधिकारियों के स्थानान्तरण या पदस्थापन के लिए। ईडी ने भूपिंदर सिंह(हनी) को 3 फरवरी को जालंधर में पंजाब में कथित रेत खनन कार्यों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत हिरासत में लिया था।
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