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नई नीति: सार्वजनिक, सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे पत्रकारों को नहीं मिलेगी मान्यता

Journalists

सूचना और प्रसारण मंत्रालय(MIB) ने अपने नए दिशा-निर्देशों में कहा है कि देश की "सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता" के साथ-साथ "सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता" के लिए हानिकारक तरीके से काम करने वाले पत्रकारों को सरकारी मान्यता नहीं दी जाएगी। बीते दिन सोमवार को 'केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशानिर्देश-2022' की घोषणा की गई। इसके तहत ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले पत्रकारों की मान्यता के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि न्यूज एग्रीगेटर्स की मान्यता पर विचार नहीं किया जा रहा है।
नीति में कहा गया है कि यदि कोई पत्रकार "अन्य देशों के साथ सुरक्षा, संप्रभुता और मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के लिए प्रतिकूल कार्य करता है, या अदालत की अवमानना ​​करता है, मानहानि या अपराध के लिए उकसाता है, तो निर्धारित तरीके से काम करता है" मान्यता वापस ले ली जाएगी या निलंबित कर दी जाएगी।
यदि कोई पत्रकार या उसका मीडिया संगठन गलत दस्तावेज या झूठी सूचना देते हुए पाया जाता है, तो उसकी मान्यता कम से कम दो साल और अधिकतम पांच साल के लिए निलंबित कर दी जाएगी। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त मीडिया व्यक्तियों को सार्वजनिक/सोशल मीडिया प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड, पत्र या किसी भी रूप या किसी भी प्रकाशित सामग्री पर "भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त" शब्दों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है।मंत्रालय प्रधान महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो(PIB) की अध्यक्षता में केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति(CMAC) की स्थापना कर रहा है और इसमें सरकार द्वारा नामित 25 सदस्य शामिल हैं। यह समिति अपनी पहली बैठक की तिथि से दो वर्ष तक कार्य करेगी और पत्रकारों की मान्यता निलंबित करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेगी।
एमएसीसी द्वारा नामित पांच सदस्यों वाली सीएमएसी की एक उप-समिति मान्यता प्रदान करने से संबंधित मामलों का निर्णय करेगी। उप-समिति की अध्यक्षता पीआईबी के प्रधान महानिदेशक भी करेंगे।
ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्मों के लिए नई नीति के तहत मान्यता के लिए आवेदन करने वाले डिजिटल समाचार प्रकाशकों को सूचना प्रौद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता), 2021 और नियमों के नियम 18 के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आवश्यक जानकारी देनी होगी। उल्लंघन नहीं किया जाएगा। नीति के अनुसार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए और वेबसाइट का भारत में एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए और दिल्ली या एनसीआर में पत्रकार होने चाहिए। यदि आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो वह अगले तीन वर्षों तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा।

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