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24 मई को जालंधर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत – पेंडिंग केस निपटाने का सुनहरा मौका



जालंधर, 17 मई: अगर आपके कोई कोर्ट केस पेंडिंग हैं या बैंक, बिजली बिल या बीमा से जुड़े झंझट चल रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है! 24 मई 2025 को जालंधर, नकोदर और फिल्लौर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यहां आपसी समझौते के जरिए मामले जल्दी और बिना ज्यादा खर्च के निपटाए जा सकते हैं।

किस तरह के केस होंगे निपटाए:

  • पुराने सिविल और क्रिमिनल केस

  • बैंक लोन वसूली से जुड़े मामले

  • बिजली और पानी बिल विवाद

  • बीमा क्लेम

  • अन्य प्री-लिटिगेशन केस (जो अभी कोर्ट में दायर नहीं हुए हैं)

क्या बोले अधिकारी?
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री निरभऊ सिंह गिल ने बताया कि पहले यह लोक अदालत 10 मई को होनी थी, लेकिन अब इसे 24 मई को आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत में किया गया फैसला अंतिम होता है और उसकी अपील नहीं की जा सकती।

सीजेएम श्री राहुल कुमार आजाद ने बताया कि बैंक और बीमा कंपनियों से बातचीत करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा केस लोक अदालत में भेजने को कहा गया है। इससे लोगों को कोर्ट-कचहरी के झंझट से बचाया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण सूचना:
जिन लोगों को 10 मई की स्थगित लोक अदालत के बाद समन जारी किया गया है, वे भी 24 मई को अदालत में पहुंचकर अपने केस सुलझा सकते हैं। लोक अदालत का समय और स्थान पहले जैसा ही रहेगा।


  • यह एक सुनहरा मौका है बिना कोर्ट फीस और ज्यादा देरी के, अपने केस निपटवाने का।

  • लोक अदालत में समझौते से हल हुआ मामला भविष्य में फिर से कोर्ट में नहीं जा सकता।

आइए, 24 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में हिस्सा लें और न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाएं।


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