अगर आप रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो इन बड़ी बातों को जान लें, इन महत्वपूर्ण नियमों को न भूलें
कर्मचारी भविष्य निधि की मदद से रिटायरमेंट कॉर्पस के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने में मदद मिलती है। यह सुविधा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खर्चों के मौके पर, आप रिटायरमेंट से पहले ही इस फंड से कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सेवानिवृत्ति से पहले इस फंड के कुछ हिस्से को शादी, शिक्षा, चिकित्सा आपातकाल, गृह ऋण की मरम्मत, घर खरीदने या नवीकरण आदि के लिए वापस लेने की अनुमति देता है। इस राशि का दावा करने से पहले, इससे संबंधित कुछ नियमों के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है।
जाने विवाह और शिक्षा के लिए क्या नियम है?
आप अपने भाई या बहन या बच्चों की शादी के लिए सेवानिवृत्ति से पहले ईपीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए भी इस फंड से पैसा निकाल सकते हैं। बच्चे के 10 वीं पास करने के बाद ही इस फंड को निकाला जा सकता है।
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्ति से पहले विवाह या उच्च शिक्षा के नाम पर इसके कुल योगदान का 50 प्रतिशत वापस लिया जा सकता है। इसके लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप कम से कम 7 साल से सेवा में हैं। इस बीच, यदि आपने अपनी नौकरी बदल दी है, तो भी आप इस निकासी के लिए पात्र होंगे। कुल मिलाकर, आपको कम से कम 7 साल तक काम करने के बाद ही इस फंड से निकासी की अनुमति होगी।
मान लीजिए कि आपके ईपीएफ में कुल 4.5 लाख रुपये का योगदान है, जो ब्याज के साथ 5 लाख रुपये है। ऐसी स्थिति में आप शादी या उच्च शिक्षा के नाम पर 2.5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। आप सेवानिवृत्ति तक केवल 3 बार इस वापसी के लिए पात्र होंगे।
जाने होम लोन की मरम्मत के लिए क्या नियम है?
यदि आप होम लोन चुकौती के लिए अपने ईपीएफ से कोई राशि निकालना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 10 साल तक सेवा में रहना होगा। इस वापसी के लिए कुछ नियम और शर्तें होंगी। सबसे पहले, होम लोन जिसके लिए आप यह निकासी कर रहे हैं, उस होम लोन को आप या आपके जीवनसाथी या दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से लिया जाता है। इस आहरण के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज ईपीएफओ को सौंपने होंगे।
आप कम से कम 36 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते को वापस ले सकते हैं। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान और उस पर ब्याज भी शामिल होगा।
जाने जमीन खरीदने या घर बनाने के लिए
घर बनाने के लिए घर या जमीन खरीदने के लिए आप कर्मचारी भविष्य निधि का कुछ हिस्सा भी निकाल सकते हैं। इसके लिए, आपको कम से कम 5 साल की सेवा में होना चाहिए। खरीदे जाने वाले घर या जमीन को आपके नाम या पति या पत्नी दोनों के नाम से संयुक्त रूप से पंजीकृत होना चाहिए।
जाने पीएफ विद्ड्रॉअल प्रक्रिया क्या है
आप अपने भविष्य निधि से निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्थानीय ईपीएफओ कार्यालय में जाकर भी एक फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। फंड के कुछ हिस्से को वापस लेने के लिए, आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म भरना होगा।
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस वेबसाइट पर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय होना चाहिए। साथ ही, इसमें आधार, परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए।

Post a Comment