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कोरोना कहर: जालंधर में सभी शॉपिंग मॉल को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश

जालंधर(विशाल) पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जिले के अंदर के सभी शापिंग माल 31 मार्च तक बंद रहेगा। हालांकि, राशन और केमिस्ट चलाने वाली दुकानें उनके अंदर खुली रहेंगी। उपायुक्त वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 के तहत पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार, साप्ताहिक और अन्य बाजार भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने के बावजूद सभी रेस्तरां, होटल, शादियों, क्लबों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को एक मीटर की न्यूनतम दूरी पर बैठना चाहिए। जिसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, 31 मार्च तक सभी खेल गतिविधियां भी रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने विभिन्न धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों से अपील की कि वे निर्देशों का पालन करने के लिए पंजाब सरकार के साथ सहयोग करें, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके।

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