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यूएपीए के तहत अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ्रेंस पर लगेगा प्रतिबंध


केंद्र सरकार जल्द ही हुर्रियत कांफ्रेंस को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक "गैरकानूनी संगठन" के रूप में प्रतिबंधित कर सकती है, जिसमें जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को संरक्षण देने पर तथा आतंकियों के साथ कथित संलिप्तता को प्राथमिक आधार के रूप में शामिल किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में UAPA की धारा 3(1) के तहत हुर्रियत कांफ्रेंस के सभी गुटों को गैरकानूनी घोषित करने पर अंतिम फैसला लेगा, जिसमें उदारवादी हुर्रियत और तहरीक-ए-हुर्रियत शामिल हैं, जिसका नेतृत्व कभी दिवंगत कट्टरपंथी नेता सैय्यद अली शाह गिलानी के हाथों में था।

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