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बैंक डूबने से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि सुरक्षित, कैबिनेट ने कानून में संशोधन को दी मंजूरी


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DICGC अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 में संशोधन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य लेन-देन प्रतिबंध लगाने के कारण किसी भी संकट की स्थिति में बैंक खाताधारकों को समय पर राहत प्रदान करना है, ताकि वे 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक की जमा राशि प्राप्त कर सकें। पिछले साल, सरकार ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक जैसे बैंकों के खाताधारकों की मदद के लिए जमा राशि पर बीमा कवर को पांच गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था। पीएमसी बैंक के डूबने के बाद यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक को भी संकट का सामना करना पड़ा।

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