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यातायात नियम : यातायात नियम तोड़ने के 15 दिन के अंदर नोटिस होगा जारी, अधिसूचना जारी


परिवहन मंत्रालय की एक नई अधिसूचना के अनुसार, राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध के होने के 15 दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा को लागू करने के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जो चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करेगा।
मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया, "अपराध होने के 15 दिनों के भीतर अपराध की रिपोर्ट भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी द्वारा एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तब तक संग्रहीत किए जाएंगे जब तक कि चालान का निपटारा नहीं हो जाता।" नए नियमों के तहत यातायात नियमों को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें स्पीड कैप्चर कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, बॉडी माउंटेड कैमरा, मोटर डैशबोर्ड कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन डिवाइस(एएनपीआर), वेटिंग मशीन और अन्य तकनीक शामिल हैं।
राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाएंगे
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात नियमों का पालन करने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों की उच्च जोखिम वाली और बहुत व्यस्त सड़कों पर स्थापित किए जाएं। इसके अलावा, इन उपकरणों को कम से कम दस लाख की आबादी वाले सभी प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण चौराहों और चौकों पर स्थापित किया जाएगा।



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